मदरलैंड संवाददाता, आशीष कुमार, पटना
पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा है कि कोविड- 19 के संक्रमण तथा अधिसूचित आपदा की स्थिति में सभी कार्यालय सभी अवकाश के दिनों में भी अन्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे।
डीएम कुमार रवि ने इस आशय का पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण एवं अधिसूचित आपदा की स्थिति में कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। ज्ञातव्य है कि कोविड- 19 इपेडमिक के फैलाव को अधिसूचित आपदा माना गया है। इस पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आवश्यकतानुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने हेतु निर्देश है। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि इस अधिसूचित आपदा की स्थिति में कई पदाधिकारी/ कर्मी अनुपस्थित पाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना, नल जल योजना, गली-गली, जल जीवन हरियाली से जुड़े योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसीलिए अधिसूचित आपदा की स्थिति में समाहरणालय अवस्थित सभी कार्यालय अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय एवं अन्य संलग्न कार्यालय सभी अवकाश के दिनों में अन्य कार्य दिवस की तरह ही खुले रहेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी ने सभी कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी को अपने कार्यालयों में पदाधिकारियों/ कर्मियों की उपस्थिति की समीक्षा करने तथा अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया है साथ ही स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया है।