मदरलैण्ड संवाददाता, गया
गत 29 मई 2020 को जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने पत्र जारी कर कहा कि कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1897 की धारा-2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाॅकडाउन का दिये गये आदेश के द्वारा लाॅकडाउन की अविध में कंटेन्मेंट जोन एवं रेड जोन से बाहर के विभिन्न प्रकार/सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं (कपड़ा की दुकान तथा रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित) के दुकानों को भीड़ कम करने के दृष्टिकोण से नियंत्रित ढ़ंग से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने के संबंध में दिये गये निदेश के आलोक में दुकानों/प्रतिष्ठानों को *सात श्रेणी में बाँटते हुए खोलने का आदेश निर्गत किया गया था*। साथ ही *आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए खोले जाने की अनुमति प्रातः 06.00 बजे से संध्या 06.00 तक लागू की गयी है*।