मदरलैंड संवाददाता, देवघर

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नैंन्सी सहाय द्वारा लाॅकडाउन के दरम्यान रेड जोन से जाने और लौटने के लिए ई-पास निर्गत करने को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा उपायुक्त ने उपरोक्त दोनों मामलों में पास दो शर्तें पर जारी किए जाने का निर्देश दिया है। इसमें सबसे पहले व्यक्ति कन्टेनमेंट जोन से नहीं होना चाहिए और इस उपरोक्त उद्देश्य के लिए वे पहले से ही आवेदन में घोषणाएँ दे रहे हैं। इसकी जाँच सही तरीके से किये जाने की बात कही है। वहीं रेड जोन के लिए ई-पास जारी करने से पहले, आवेदक के साथ एक टेलीफोनिक साक्षात्कार करने का निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कन्टेनमेंट क्षेत्र से नहीं हैं।
सबसे महत्वपूर्ण लाॅकडाउन के वजह से दूसरें जगहों में फंसे देवघर जिला के लोगों को वापस घर लाने हेतु एवं बाहर के वैसे लोग जो यहां फंस गए है, उन्हें वापस उनके घर भेजने हेतु ई-पास प्राप्त करने हेतु लोगों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है, जिसके तहत कुल तीन श्रेणी  यथा- स्ट्रान्डेड, मेडिकल और इसेंशियल में आवेदन जिला प्रशासन को प्राप्त हो रहे हैं।
ऐसे में यदि किन्ही के ई-पास निर्गमन में कुछ विलम्ब होता है, तो इससे किसी को भी घबराने या पैनिक होने की आवश्यकता नही है। ई-पास निर्गमन हेतु प्राप्त सभी आवेदनों के वरीयता क्रम के अनुसार ई-पास निर्गत किया जा रहा है। परन्तु मेडिकल कारण दर्शाये गए आवेदनों को प्राथमिकता देते हुए उनका पहले निष्पादन किया जा रहा है, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े एवं वे अविलम्ब अपना यात्रा कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि इससे कोई भी व्यक्ति घबरायें नहीं। सभी का  ई-पास ससमय निर्गत हो जाएगा एवं आवागमन की अनुमति प्राप्त कर आसानी से वे अपनी यात्रा कर सकते है।

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