कर्नाटक से आने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता और और पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार को बड़ा झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच झेल रहे शिवकुमार को की जमानत अर्जी को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। उन्होंने खराब सेहत का हवाला देते हुए अदालत से जमानत देने की गुजारिश की थी। मगर कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि शिवकुमार ने भले ही आयकर दिया है, मगर इससे उनकी संपत्ति बेदाग नहीं हुई है।

शिवकुमार की जमानत अर्जी खारिज
इस अपराध की जड़ें गहरी हैं और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया है। इस मामले से सख्ती से निपटना चाहिए। कांग्रेस के संकटमोचक कहे जाने वाले शिवकुमार के वकीलों का कहना था कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। बेवजह उन्हें जेल में रखा जा रहा है, जबकि उनके देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है। ईडी की दलीलों पर गौर करते हुए अदालत ने शिवकुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

शिवकुमार की 800 करोड़ रुपये की संपत्ति का कोई हिसाब नहीं
जांच एजेंसी का दावा है कि शिवकुमार की करीब 800 करोड़ रुपये की संपत्ति का कोई हिसाब नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता के वकीलों ने कोर्ट में कहा था कि सेहत ठीक नहीं है और कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है। ऐसे में शिवकुमार को जमानत दी जाए। हालांकि अदालत ने जमानत अर्जी पर बहस बुधवार के लिए टाल दिया था और शिवकुमार को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। ज्ञात हो कि तीन सितंबर से शिवकुमार ईडी के रिमांड पर हैं।

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