नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 28 जून 2021 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की जिसमें ई 12 (गैसोलीन या पेट्रोल में 12% इथेनॉल का मिश्रण) और ई 15 ईंधनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया गया है। इससे मोटर वाहन ईंधनों के रूप में उनका इस्तेमाल आसान हो गया है। सभी संबंधित हितधारकों से 30 दिनों के भीतर टिप्पणियां देने को कहा गया है।