लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। अब उत्तर प्रदेश में उन राज्यों से आने वाले लोगों को बिना निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी, जहां कोरोना संक्रमण की दर तीन फ़ीसदी से अधिक है। नए आदेश के मुताबिक कोरोना निगेटिव रिपोर्ट तीन दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि, उन लोगों को छूट मिलेगी जिन्होंने टीके की दोनों डोज लगवा ली है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना महामारी की नियंत्रित स्थिति के बीच हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। ऐसे में 3 फीसदी पॉजिटिविटी दर से अधिक वाले राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों के लिए कोरोना की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले लोग अपना कोविड परीक्षण करा कर ही यात्रा प्रारंभ करें। जो लोग टीकाकरण की दोनों खुराक प्राप्त कर चुके हों, उन्हें छूट दी जा सकती है। सड़क,वायु, रेल मार्गों के अलावा निजी साधनों से आ रहे लोगों के लिए भी यह नियम लागू होंगे। प्रदेश आगमन पर इनके एंटीजन टेस्ट और थर्मल स्कैनिंग भी जरूरी की गई है। उत्तर प्रदेश के सात जनपदों अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस, कसगंज, महोबा, शामली और श्रावस्ती में अब कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। ये जनपद कोविड संक्रमण से मुक्त हैं। यह स्थिति संतोषजनक है। विगत दिवस किसी भी जिले में दोहरे अंक में नए केस की पुष्टि नहीं हुई है। 28 जनपदों में इकाई अंक में मरीज पाए गए। यह स्थिति बताती है कि प्रदेश में हर नए दिन के साथ कोविड महामारी पर नियंत्रण की स्थिति और बेहतर होती जा रही है। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति के अनुरूप सभी जरूरी प्रबंध किए जाएं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ 3 लाख 54 हजार से अधिक कोविड वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। यह किसी एक राज्य द्वारा किया गया सर्वाधिक वैक्सीनेशन है।
पवन सोनी/ईएमएस 19 जुलाई 2021