जयपुर। राजस्थान में पूर्व में सामने आए विधायक खरीद फरोख्त मामले में कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति एसीबी को दे दी है। वॉइस सैंपल लेने के लिए एसीबी कोर्ट में ही अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने अब मामले में पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त किया है ओर एसीएमएम कियारा अधिकरण को वॉइस सैंपल लेने के लिए अधिकृत किया है।
मामले में प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य सचेतक डॉ महेश जोशी ने कहा है कि उम्मीद है कि अब गजेंद्र सिंह शेखावत एसीबी को वॉयस सैंपल देंगे। उन्होंने कहा कि कई दिनों से यह मामला लंबित है और अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जोशी ने कहा कि गजेंद्र सिंह इस मामले में उच्च अदालत में अपील करने की बजाय आगे बढ़कर एसीबी को सैंपल देना चाहिए। जुलाई 2020 में तीन ऑडियो क्लिप वायरल हो गई थीं। इन ऑडियो क्लिप्स ने सियासी गलियारों को हिला कर रख दिया था। इसमें विधायकों की खरीद फरोख्त संबंधी बात की जा रही थी। आरोप लगाया गया कि इसमें गजेंद्र सिंह और संजय जैन की आवाज है। इसके बाद एसओजी ने मामला दर्ज किया था। लेकिन बाद में क्षेत्राधिकार को लेकर एफआर लगा दी गई। वहीं दूसरी तरफ मामले में एसीबी ने संजय जैन, विधायक भंवर लाल और गजेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। संजय जैन को एसीबी ने गिरफ्तार भी किया था। मामला सामने आने के बाद से ही कांग्रेस का आरोप था कि ये बीजेपी की सरकार गिराने की साजिश है और इसके लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है।














