खण्डवा। प्रभारी कार्यपालन अधिकारी, श्री विवेक पाण्डे़ जिला अंत्यावसायी समिति खंडवा ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा नेशनल शेडयूल्ड़ कास्टस फाईनेस एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन नई दिल्ली केे माध्यम से Support for Marginalized Indiriduals for Livelihood & Enterprise योजना म.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल के माध्यम से आरंभ की गई हैं। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान 30 जून की स्थिति में अनुसूचित जाति परिवार के ऐसे सदस्य अपने परिवार के मुख्य आय अर्जक सदस्यों को खो चुके हैं उनके मुख्य आय अर्जक/नजदीकी संबंधी जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष तक तथा वार्षिक आय 3 लाख रू. तक हैं, वे इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र है। इस योजना की अधिकतम इकाई लागत 5 लाख रू. होगी, जिसमें 4 लाख रू. ऋण एवं 1 लाख रू. अनुदान रहेगा। श्री पाण्डे ने बताया की इस योजना के अंतर्गत निर्धारित मापदंड धारक व्यक्ति आगामी 10 दिवस के भीतर अपने अभिलेखों के साथ जिला अंत्यावसायी कार्यालय सिविल लाईन जिला उद्योग परिसर केन्द्र खंडवा से संपर्क कर सकते है।

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