नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने विदेशमंत्री एस. जयशंकर के गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग और मंत्री को नोटिस जारी किए हैं। इन याचिकाओं में राज्यसभा में आकस्मिक और नियमित रिक्त स्थानों के उपचुनावों के लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी करने के निर्वाचन आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई है। जयशंकर के चुनाव के खिलाफ कांग्रेस ने याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की पीठ ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनी कि इन मामलों की सुनवाई के लिए एक तारीख निर्धारित की जाए। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि हम जल्दी की तारीख देंगे और इसे गैर नियमित सुनवाई वाले दिन सूचीबद्ध किया जाएगा। जयशंकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने नोटिस स्वीकार किया। ए याचिकाएं गुजरात से राज्यसभा की दो सीटों के लिए 2019 में सम्पन्न उपचुनाव से संबंधित हैं। ए दोनों सीटें भाजपा प्रत्याशियों ने जीत ली थीं। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा था कि एक से ज्यादा रिक्त स्थान होने पर चुनाव अलग-अलग या संयुक्त रूप से कराने के सवाल पर उच्चतम न्यायालय का कोई फैसला नहीं है। आपको बता दें कि एस जयशंकर विदेश सचिव रह चुके हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें सुषमा स्वराज की जगह विदेश मंत्री बनाया गया।