कमिश्नर के पास लंबित अपील पर फैसले तक ड्रैगन मॉल के खिलाफ न हो कार्रवाई
-हाईकोर्ट ने दिया एक महीने के अंदर कमिश्नर से अपील को निस्तारित करने का आदेश
लखनऊ(ईएमएस)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ के लालबाग क्रिश्चियन एजुकेशनल सोसाइटी की जमीन पर बने ड्रैगन मार्ट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एलडीए के अधिकारियों को आदेश दिया है कि ड्रैगन मार्ट से जुड़े मामले में उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न की जाए। दरअसल जिस आदेश के तहत ड्रैगन मार्ट पर कार्रवाई की जा रही है, उस आदेश के खिलाफ संचालकों की अपील कमिश्नर के पास है, जो अब तक निस्तारित नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने एक महीने के अंदर कमिश्नर से उस अपील को निस्तारित करने का आदेश भी दिया है।
जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सौरव लवानिया की बेंच में मोहम्मद सलीम खान की ओर से ध्वस्तीकरण रोकने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। 15 अक्टूबर 2019 को एलडीए ने ड्रैगन मार्ट के निर्माण के खिलाफ आदेश पारित किया था। जिसके खिलाफ याची ने 14 नवंबर 2019 को कमिश्नर के समक्ष कानूनी अपील दाखिल की थी। लेकिन उस अपील को कमिश्नर ने अब तक निस्तारित नहीं किया। याची का आरोप है कि अपील निस्तारित होने से पहले ही ड्रैगन मॉल के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। वहीं एलडीए के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा याची ने हॉस्टल और प्रिंसिपल के लिए आवास बनाने के लिए नक्शा पास करवाया था। लेकिन उस पर कॉमर्शियल निर्माण करवा दिया। इसलिए विध्वंस की कार्रवाई उचित है। कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर के पास पड़ी अपील निस्तारित होनी चाहिए। उससे पहले याची के खिलाफ कोई उत्पीड़नात्मक का कार्रवाई न की जाए।














