नई दिल्ली। नए आईटी नियमों का पालन न करने को लेकर ट्विटर पर भारत की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अब ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली कानूनी कार्रवाई से छूट को खत्म कर दिया गया है। कानूनी संरक्षण खत्म होते ही उत्तर प्रदेश ट्विटर के खिलाफ फेक न्यूज को लेकर केस दर्ज करने वाला पहला राज्य बन गया है। एक अधिकारी के मुताबिक, 26 मई से ट्विटर को मिली कानूनी छूट खत्म हो चुकी है। सरकार ने पहले ही ट्विटर को यह चेताया था कि अगर उसने नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया तो उसे आईटी कानून के तहत दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी। इसके साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। इससे पहले ट्विटर ने कहा था कि उसने भारत के लिए अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त कर लिया है। जल्द ही अधिकारी का ब्योरा सीधे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा। नए आईटी नियम 25 मई, 2021 से लागू हो चुके हैं, लेकिन ट्विटर ही एक ऐसा अकेला टेक प्लेटफॉर्म है जिसने सरकार की तरफ से कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद इन नियमों का पालन नहीं किया है। बता दें कि नए नियमों का पालन 25 मई तक करना था लेकिन बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद ट्विटर ने वैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की, जो कि नए नियमों के तहत अनिवार्य था। आईटी एक्ट की धारा 79 अभी तक ट्विटर को किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से छूट देती थी। हालांकि, अब यह सुरक्षा खत्म होने के बाद यदि कोई यूजर गैर-कानूनी या भड़काऊ पोस्ट करता है तो इस मामले में ट्विटर से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है।

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