जबलपुर, १६ दिसंबर । एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को जिला न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास के साथ १ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। पाटन के अपर सत्र न्यायाधीश आरबी यादव के न्यायालय द्वारा आदेश सुनाया गया। आरोपी मोहम्मद चाँद बाबू को धारा ३७६(२)(।।), एमए ४५२ धारा ५(रु) ५(रु) ६ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२ में दोषी पाकर गुरूत्तर दंड धारा ६ पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं ५ हजार रुपये एवं धारा ४५० में ६ वर्ष का सश्रम कारावास एवं १ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
इस संबंध में मीडिया प्रभारी संदीप जैन ने बताया कि १२ वर्ष से कम आयु की अबोध बालिका के साथ १७ जून २०१८ को करीब १२.३० बजे आरोपी मोहम्मद चाँद बाबू ने उस वक्त वारतदात को अंजाम दिया जब बालिका के माता पिता मजदूरी करने बाहर चले गए थे और अभियोक्ति घर पर अकेली थी। अभियोक्ति एवं उसके माता-पिता द्वारा थाना कटंगी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिस पर थाना कटंगी द्वारा विवेचना पूर्ण कर चालन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। डीपीओ शेख वसीम के मार्गदर्शन में एडीपीओ संदीप जैन द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई। उनके तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त मोहम्मद चांद बाबू को दोषी पाकर दंडित किया।
सुनील // मोनिका // १६ दिसंबर २०२० // १.१६ (जबलपुर) किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद (१६पीआर०२जीडब्ल्यू)
जबलपुर, १६ दिसंबर (ईएमएस)। एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को जिला न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास के साथ १ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। पाटन के अपर सत्र न्यायाधीश आरबी यादव के न्यायालय द्वारा आदेश सुनाया गया। आरोपी मोहम्मद चाँद बाबू को धारा ३७६(२)(।।), एमए ४५२ धारा ५(रु) ५(रु) ६ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२ में दोषी पाकर गुरूत्तर दंड धारा ६ पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं ५ हजार रुपये एवं धारा ४५० में ६ वर्ष का सश्रम कारावास एवं १ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
इस संबंध में मीडिया प्रभारी संदीप जैन ने बताया कि १२ वर्ष से कम आयु की अबोध बालिका के साथ १७ जून २०१८ को करीब १२.३० बजे आरोपी मोहम्मद चाँद बाबू ने उस वक्त वारतदात को अंजाम दिया जब बालिका के माता पिता मजदूरी करने बाहर चले गए थे और अभियोक्ति घर पर अकेली थी। अभियोक्ति एवं उसके माता-पिता द्वारा थाना कटंगी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिस पर थाना कटंगी द्वारा विवेचना पूर्ण कर चालन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। डीपीओ शेख वसीम के मार्गदर्शन में एडीपीओ संदीप जैन द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई। उनके तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त मोहम्मद चांद बाबू को दोषी पाकर दंडित किया।

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