बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने आदेश देकर कहा है कि केरल से आने वाले सभी लोगों को कोरोना की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी, इसके बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक सरकार ने बताया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली हैं, उन्हें इसका प्रमाण पत्र दिखाना होगा जिसके बाद उनसे निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं मांगी जाएगी। यानी अगर आपने वैक्सीन की दोनों खुराक लगवा ली हैं,तब आपको रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं होगी।
मुख्य सचिव पी रवि कुमार ने कहा है कि फ्लाइट, बस, ट्रेन, टैक्सी और निजी परिवहन आदि से कर्नाटक आने वाले यात्रियों को नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। यह नियम केरल से कर्नाटक आने वाली सभी फ्लाइट्स के लिए भी लागू होगा। 72 घंटे पुरानी नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट वाले यात्रियों को ही बोर्डिंग पास जारी किया जाएगा। रेलवे अधिकारी और बस कंडक्टर पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह ट्रेनों और बसों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के इस प्रमाण पत्र की जांच करें।