दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए उचित तथा पर्याप्त उपायों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर बुधवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने एक अधिवक्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उनसे जनहित याचिका पर जवाब मांगा।
अधिवक्ता त्रिवेणी पोटेकर की ओर से दायर याचिका में केंद्र तथा दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे कोरोना वायरस रोग के उपचार एवं जांच के लिए चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता तथा उन तक पहुंच के बारे में आवश्यक एवं प्रासंगिक जानकारियां उपलब्ध करवाएं। केंद्रीय मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के 50 मामलों की पुष्टि हुई है।