बीते दिनों पटना शहर में हुए भीषण जलजमाव पर उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को निर्देश दिया कि छठ पर्व के पहले शहर की साफ-सफाई हो जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि, बिना देरी किए शहर के हर भाग से कचरा का उठाव करें। अदालत ने यह भी कहा कि किसी तरह की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कोर्ट ने कहा कि जलजमाव की त्रासदी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अदालत ने राज्य सरकार को जल निकासी आदि पर किए गए खर्च की रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि गड़बड़ी पाए जाने पर कमेटी गठित कर या SIT से जांच करने से कोर्ट पीछे नहीं हटेगा। शुक्रवार को जस्टिस शिवाजी पांडेय तथा जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने नवीन कुमार सिंह व अन्य की तरफ से दायर लोकहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे।

सुनवाई के दौरान अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि तक़रीबन सभी क्षेत्रों की कहानी एक समान ही है। कहीं जलजमाव से लोग परेशान हैं तो कहीं कूड़े कचरे से। डोर टू डोर कचरा उठाव करीब करीब ठप पड़ा है। ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

Previous articleदीपावली से पहले दिल्ली-NCR के शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंचा…
Next articleइस दिवाली प्रकाश को विस्तार दें और शत्रुता की भावना को समाप्त करें : पीएम मोदी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here