छिंदवाड़ा। गिट्टी के्रेशरों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के तहत प्रदूषण का इंतजाम नहीं किया गया। लोगों की आवाजाही रोकने के लिए पिलर, नहीं लगाए। फेंसिंग नहीं की गई। स्वीकृत पट्टे का बोर्ड नहीं लगा मिला। दरअसल खनिज विभाग के द्वारा तहसील अमरवाड़ा एवं हर्रई अंतर्गत क्षेत्रों का शनिवार को आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें खनिजों के अवैध परिवहन एवं खनिज गिट्टी के्रेशरों से संबंधित जांच खनिज निरीक्षक विवेकानंद यादव, महेश नगपुरे तथा खनिज अमले के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। तहसील अमरवाड़ा में पहुंचे खनिज विभाग के अधिकारियों ने ग्राम करबडोल, जमुनियाभूरा, मोहालीभारत क्षेत्रों की पड़ताल की तो वहांं स्थित 04 गिट्टी क्रेशरो की जांच में पट्टा शर्तो का उल्लंघन मिला। जिनकी मप्र गौण खनिज नियम १९९६के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित कर कलेक्टर कार्यालय को भेजा जाएगा। बता दें कि खनिज गौण नियमों के अंतर्गत ऐसे करीब तीन दर्जन से अधिक नियम हैं जिनका पालन पट्टा लेते समय गिट्टी क्रेसर संचालक को करना अनिवार्य हैं इनमें से एक का भी पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई तय है।
-रेत का अवैध परिवहन करते मिला डंपर
जांच के दौरान अमरवाड़ा बायपास रोड पर एक डम्पर क्रमांक एमपी २८एच 4023 खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाया जाने पर शासकीय रूप से जप्त किया गया तथा थाना अमरवाड़ा की अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। उक्त वाहन में खनिज का अवैध परिवहन करने पर खनिज अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण बनाया गया है तथा नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाकर न्यायालय कलेक्टर के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाएगा।














