अहमदाबाद| उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में आज से लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू हो गया है। इस कानून के तहत 4 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। गुजरात धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक 2021 को राज्य विधानसभा में 1 अप्रैल को बहुमत से पारित किया था और इसे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मई में मंजूरी दे दी थी। गुजरात धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक 2021 के तहत शादी के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है। आज यानी 15 जून से राज्य में लव जिहाद कानून प्रभावी हो गया है| गुजरात धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक 2021 के जरिए धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से महिलाओं को शादी के जाल में फंसाने के उभरते चलन पर रोक लगेगी| इस विधेयक के माध्यम से 2003 के कानून में संशोधन किया गया है, जिसमें जबरदस्ती या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने पर सजा का प्रावधान है। संशोधन के अनुसार विवाह द्वारा धर्म परिवर्तन या किसी व्यक्ति की शादी कराना या ऐसी किसी शादी में सहायता करने पर तीन से पांच साल की कैद और दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। अगर पीड़ित नाबालिग, महिला या दलित या जनजाति समुदाय की है तो दोषी को चार से सात साल की सजा हो सकती है और तीन लाख रुपये से कम का जुर्माना नहीं होगा।