मदरलैंड संवाददाता, गोपालगंज
गोपालगंज। लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी गोपालगंज में पाबंदी जारी रहेगी। इस बीच सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को ही खोलने की अनुमति होगी। जिलाधिकारी अरशद अजीज ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि बगैर अनुमति से वाहन लेकर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे जिले में यह आदेश लागू रहेगा। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने वर्तमान समय में तीसरे चरण का लॉकडाउन लागू किया है। जिसकी मियाद 4 मई से 17 मई तक है। लॉकडाउन का दूसरा चरण रविवार को समाप्त हुआ। इसी बीच जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिले लॉकडाउन को लेकर पहले से लागू की गई पाबंदी आगे भी लागू रहेगी। एसडीओ ने बताया कि जिले में गत 26 व 28 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित कई लोग मिले थे। सरकार के निर्देशों के अनुसार अंतिम कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के 14 दिन बाद तक अगर कोई नया संक्रमित नहीं मिलता है, तो वैसी स्थिति में ही छूट दी जाएगी। जिले में 6 दिन पूर्व ही कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ऐसे में छूट का कोई भी प्रश्न पैदा नहीं होता है। उन्होंने बताया कि जिले में इलेक्ट्रिशियन आदि की दुकानें अभी वर्तमान समय में खोलने का आदेश देना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि स्थिति सामान्य रही तो प्रशासनिक स्तर पर आगे इस बिदु पर निर्णय लिया जाएगा। वही जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या वर्तमान समय में 15 है। ऐसे में प्रशासन कोरोना के एक्टिव मामले वाले इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर रखा है। कंटेनमेंट जोन में प्रशासन की सख्ती कायम रही। इस बीच लोगों को गांव से बाहर आने व जाने की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस की लगातार सक्रियता के कारण लोगों ने घरों से बाहर निकलने से परहेज किया।