नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के लिए आवेदन करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। फेसलेस सुविधा के दूसरे चरण के तहत परिवहन विभाग आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन ही उपलब्ध कराएगा। आवेदक को लर्निंग लाइसेंस के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों के लिए यह सुविधा शुरू हो जाएगी। लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट से पहले आवेदक को टेस्ट संबंधी जानकारी के लिए वीडियो भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके बाद आवेदक को बहुविकल्पीय प्रश्नों का जवाब देना होगा।
बता दें कि डीएल के लिए पहले आवेदक को लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। उसके कुछ समय बाद डीएल टेस्ट लिया जाता है जिसके बाद आवेदक को डीएल जारी होता है। बता दें कि विभाग फेसलेस सुविधा के पहले चरण के तहत डीएल का प्रतिरूप जारी कराने, डीएल के पते में बदलाव कराने, चालक को पीएसवी बैज जारी करने, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने, कंडक्टर लाइसेंस जारी करने, डीएल का नवीकरण, डीएल में नाम बदलने, डीएल को बदलवाने और डीएल को निकलवाने की सुविधा को पहले ही ऑनलाइन कर चुका है। इसके अलावा वाहन के मालिकाना हक हस्तांतरण, वाहन के पंजीकृत प्रमाण पत्र में बदलाव या प्रतिरूप जारी कराने, परमिट नवीकरण, नया परमिट बनवाने, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कराने सहित कई दुसरी सुविधाएं भी फेसलेस की जा चुकी है। जिसके लिए आवेदक को परिवहन दफ्तर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिवहन विभाग के अनुसार इन सुविधाओं के लिए आवेदक को किसी प्रकार की अपॉइनमेंट और दफ्तर में आने की आवश्यकता नहीं है। विभाग आरटीओ में लोगों की भीड़ को कम करने, पारदर्शिता और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए परिवहन से जुड़ी सेवाओं को फेसलेस बनाने की प्रक्रिया में जुटा है। साथ ही कोरोना के चलते भी यह कदम उठाए गए है।

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