आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव काफी लंबे समय से चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे है। चारा घोटाला मामले में उनके खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। सीबीआई ने लालू यादव को लेकर दिए गए झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में आधी सजा काटने के बाद लालू यादव की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए उन्हें बेल दे दिया था और सजा को निलंबित कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
बता दें कि, सीबीआई ने लालू यादव को मिली बेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब देखना यह है कि सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। बता दें कि इस मामले में निचली अदालत ने लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा दी थी। इसी मामले में लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी।

लालू यादव ने काटी पौने दो साल की सजा
इससे पहले हाईकोर्ट ने यह कहते हुए लालू यादव को जमानत दी थी कि साढ़े तीन साल में पौने दो साल की सजा लालू यादव ने काट ली थी। आधी सजा काटने के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत दिया था। इसी जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वहीं, सीबीआई का कहना है कि लालू यादव अगर जेल से बाहर आएंगे तो पूरे मामले को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं, लालू प्रसाद के वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही उन्हें जमानत दी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि किसी कैदी को सजा मिलती है और आधी सजा काट लेता है तो जमानत दी जा सकती है। वहीं, सीबीआई का ये भी कहना है कि लालू यादव अन्य मामले में भी सजायफ्ता कैदी हैं इसलिए उनकी जमानत रद्द की जानी चाहिए।

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