पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय को पी. चिदंबरम को गिरफ्तार करने और पूछताछ करने की इजाजत दे दी है।

30 मिनट तक पूछताछ करने की अनुमति
कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को पी चिदंबरम को हिरासत में लेकर 30 मिनट तक पूछताछ करने की अनुमति दी। ईडी कल दिल्ली की तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ करेगी। कोर्ट में ही चिदंबरम की गिरफ्तारी और पूछताछ करने की मांग पर अदालत ने ईडी से कहा कि अगर आप उनको (पी चिदंबरम) सार्वजनिक तौर पर गिरफ्तार कर पूछताछ करना चाहते हैं तो यह गरिमापूर्ण नहीं होगा।

ईडी की अर्जी पर प्रोडक्शन वारंट जारी
कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर प्रोडक्शन वारंट जारी कर चिदंबरम को पेश करने का निर्देश दिया था। विशेष सीबीआई जज अजय कुमार कुहार ने सेामवार को ईडी व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला मंगलवार चार बजे तक सुरक्षित रख लिया था। सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के समक्ष चिदंबरम की गिरफ्तारी की अनुमति मांगते हुए कहा था कि आईएनएक्स मामले में मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई के केस से अलग है और इसमें उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करने की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात पर अपनी सहमति दे चुका है। वहीं, दूसरी ओर ईडी की अर्जी का विरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि यह सारा केस एक है और ईडी का पूरा केस सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है। जब सीबीआई पूछताछ कर चुकी है जब ईडी को कस्टडी देने का कोई औचित्य नहीं है।

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