नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जलगांव हाउसिंग घोटाले में बांबेहाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाबराव देवकर की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया है।
यह घोटाला 1997 में हुआ था। धुले की एक विशेष अदालत ने पिछले साल 31 अगस्त को देवकर और अन्य 50 आरोपियों को पांच से सात साल कैद की सजा सुनाई थी। देवकर को पांच साल कैद की सजा हुई थी। देवकर महाराष्ट्र सरकार में राज्यमंत्री भी रह चुके हैं।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने पवन नारायण ठाकुर की याचिका पर देवकर के साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दोनों से 26 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा गया है। इसके साथ ही इस मामले में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति भी दे दी है।

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