नई दिल्ली। नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर के साथ जारी तकरार के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में नए आईटी नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की है। बता दें कि नए आईटी नियमों में भारतीय उपयोगकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है। दरअसल, सूचना प्रौद्योगिकी ( दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं में फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया फर्मों के साथ ही ओटीटी मंचों को विनियमित करने के उद्देश्य से लाए गए नए आईटी नियमों को चुनौती दी गई है। ट्विटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि वह नए आईटी नियमों के तहत एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक अंतरिम स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के अंतिम चरण में है। कंपनी ने कहा कि इस बीच एक शिकायत अधिकारी देसी उपभोक्ताओं की शिकायतें देख रहा है।

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