मदरलैंड संवाददाता।

भारतीय खाद्य निगम सहरसा स्थित गोदाम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नियमित मासिक खाद्यान्न एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत माह अप्रैल से जून के आवंटित अतिरक्त खाद्यान्न के उठाव कार्य का शुक्रवार को जिलाधिकारी कौशल कुमार ने औचक निरीक्षण किया। वहाँ पर लगे वाहनों से खाद्यान्न के उठाव कार्य को देखा और भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक एवं जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेते हुए उठाव कार्य की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने उठाव के लिए लगे कम वाहनों की संख्या की जानकारी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एकरारनामा के अनुसार मुख्य ट्रांसपोटर एवं डोर स्टेप डिलवरी अभिकरता त्वरित उठाव हेतु पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध करायें। अन्यथा उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने खाद्यान्न बैग फटे होने की शिकायत मिलने की बात कहते हुए इसपर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। खाद्यान्न उठाव के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पारदर्शी रूप में त्वरित उठाव का निर्देश दिया गया। इसके पूर्व जिलाधिकारी ने विकास भवन के सभागार में सभी ट्रांसपोटरों, सहायक गोदाम प्रबंधक,जिला प्रबंधक एस.एफ.सी., जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/सिमरी बख्तियारपुर, सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त के साथ मासिक खाद्यान्न के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निर्धारित निःशुल्क खाद्यान्न सभी लाभुकों को ससमय एवं पारदर्शी रूप में उपलब्ध कराने की दिशा में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण कार्य की समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि डोर स्टेप डिलवरी एवं मुख्य ट्रांसपोटरों द्वारा एकरारनामा के अनुपात में मात्र 60 प्रतिशत वाहन हीं खाद्यान्न उठाव हेतु उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जबकि सरकार के निर्देश पर माह अप्रील, मई, जून में सामान्य आवंटन का दुगुना खाद्यान्न का उठाव कर लाभुकों के बीच वितरण किया जाना है। जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी ट्रांसपोटरों को निर्देश दिया कि यथाशीघ्र एकरारनामा के अनुसार खाद्यान्न उठाव हेतु वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने डोर स्टेप डिलवरी एवं मुख्य परिवहन अभिकर्ताओं को निर्देश दिया कि एकरारनामा के अनुसार तत्काल बचे वाहनों में जी.पी.एस. एवं लोड सेल लगाकर वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित संख्या में वाहन उपलब्ध नहीं किये जाने की स्थिति में एकरारनामा का उल्लंघन मानते हुए आर्थिक दंड अधिरोपित करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न आपदा की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी सहायक गोदाम प्रबंधकों को निर्देश दिया कि विभाग द्वारा निर्धारित समय से पूर्व गोदाम पर पहुँच कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराते हुए ससमय खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित कराएंगे। खाद्यान्न गोदामों पर वाहनों का प्रवेश सुबह 8ः00 बजे से करने के निर्देश दिये गये। गोदामों से ससमय खाद्यान्न उठाव के निर्देश दिये गये। इस संबंध में जिला प्रबंधक एस.एफ.सी. को निर्देश दिया गया कि सुबह 8ः00 बजे से सी.डब्लु.सी.एवं बी.एच.डब्लु.सी. के गोदामों में हर हाल में 10-10 वाहन उपलब्ध करायेंगे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न वैश्विक संकट एवं आपदा की इस घड़ी में हम सभी का विभागीय कर्तव्य के साथ-साथ मानवीय कर्तव्य भी है कि लाभुकों के बीच ससमय एवं पारदर्शी रूप में खाद्यान्न वितरण की जाय। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता एवं अनियमितता अक्षम्य होगी।

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