कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में 180 से अधिक मामले दर्ज किए गए और 3,959 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस द्वारा साझा किये गये आंकड़ों के मुताबिक भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी अधिकारी के आदेश की अवज्ञा) के तहत बुधवार शाम पांच बजे तक 188 मामले दर्ज किए गए।
पुलिस के मुताबिक कुल 3,959 लोगों को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 (पुलिस अधिकारियों के तर्कसंगत निर्देशों का पालन करने के लिये लोग बाध्य हैं) के तहत हिरासत में लिया गया और दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 66 के तहत 431 वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि बंद के दौरान आवागमन के लिए कुल 788 पास जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 24 मार्च से अब तक कुल 62,922 लोगों को आदेश का उल्लंघन करने पर दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत हिरासत में लिया गया।