मदरलैंड संवाददाता,

देवघर आने वाले प्रवासी श्रमिकों, छात्रों तथा बाहर से आने वाले लोगों ने होम क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन किया तो उनपर सख्त कार्यवाई की जाएगी इस बाबत जानकारी देते हुए देवघर डीसी नैन्सी सहाय ने बताया कि बाहर से आ रहे प्रवासी श्रमिक, मजदूर तथा अन्य लोग जो कि देवघर आने के बाद 14 दिनों के लिए होम कोरेनटाइन किये गए हैं, वे सभी पूर्णतः होम कोरेनटाइन अवधि तक चिकित्सीय निदेशों का अनुपालन करेंगे। इसके अलावे सावधानी व सर्तकता बरतते हुए 14 दिनों तक एक अलग हवादार कमरे में अकेले रहें। अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोयेंगे या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सबसे महत्वपूर्ण हमेशा मास्क पहने रहें। साथ ही अपनी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए घर के सदस्यों से उचित दूरी बनाकर रखेंगे, खासकर बुजुर्गों और बच्चों से। क्वारंटाइन अवधि के दौरान अपने कपड़ों, भोजन या बर्तन दूसरों से साझा नहीं करेंगे। इसके अलावे अब तक देवघर पहुंच चुके सभी प्रवासी श्रमिक एवं छात्र जिन्हें होम क्वारंटाइन में 14 दिनों तक रहने का निदेश दिया गया है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति होम कोरेनटाइन के नियम तोड़ते हैं तो उन्हें सरकारी क्वारंटाइन में 28 दिनों तक के लिए रखा जायेगा। साथ ही वैसे व्यक्तियों पर प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी। 28 दिन के अवधि के पश्चात या पूर्व स्वस्थ्य होने की घोषणा पर उन्हें दर्ज प्राथमिकी के आधार पर सोसायटी को खतरे में डालने के जुर्म में जेल भी भेजा जा सकता है।

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