वाराणसी। प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाने के मामले में क्रिकेटर शिखर धवन की मुश्किलें और बढ़ गयी हैं। गंगा नदी में नौका विहार के दौरान प्रवासी पक्षियों को नाव पर दाना खिलाने का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। इस मामले में धवन के खिलाफ एक अधिवक्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) की अदालत में परिवाद दाखिल किया है। इसपर वाराणसी की अदालत ने सुनवाई के लिए आगामी छह फरवरी की तारीख तय की है। इसमें यदि कोर्ट इसे विचारण के योग्य पाता है तो धवन पर कानून का शिकंजा कस सकता है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परिवाद में कहा कि क्रिकेटर धवन ने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर 23 जनवरी को गंगा नदी में प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाने की तस्वीर पोस्ट की थी जबकि बर्ड फ्लू आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने दाना खिलाने पर रोक लगा रखी। इस प्रकार धवन ने नियम का उल्लंघन किया है। परिवाद में कहा गया है कि प्रशासन ने इस मामले में धवन का चालान न करके गंगा में सैर कराने वाले नाविक का चालान काट दिया। इतना ही नहीं नाविक के नौका संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है जबकि प्रशासन के आदेश का उल्लंघन धवन ने किया है ऐसे में उनपर कार्रवाई होनी चाहिये।
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