नई दिल्ली। अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी पर वॉट्सऐप अब कुछ नरम पड़ता दिख रहा है। वॉट्सऐप ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल प्रभाव में नहीं आ जाता, तब तक वह यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा। वॉट्सऐप ने हाईकोर्ट को बताया कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं अपनाने वाले यूजर्स के लिए वह उपयोग के दायरे को सीमित नहीं करेगा। वॉट्सऐप ने चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच के समक्ष भी स्पष्ट किया कि यह उन यूजर्स के लिए कार्यक्षमता को सीमित नहीं करेगा जो इस बीच नई प्राइवेसी पॉलिसी का चयन नहीं कर रहे हैं। इंस्टैंट मैसेजिंग प्लैटफॉर्म वॉट्सऐप की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हम स्वेच्छा से इसे (नीति) को होल्ड पर रखने के लिए सहमत हुए। हम लोगों को प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। साल्वे ने कहा कि वॉट्सऐप अभी भी अपने यूजर्स को अपडेट दिखाना जारी रखेगा। हाईकोर्ट फेसबुक और उसकी फर्म वॉट्सऐप की अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें सिंगल जज बेंच के आदेश के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नियामक सीसीआई के वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश को रोकने से इनकार कर दिया गया है।

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