मदरलैंड संवाददाता, देवघर
अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दण्डाधिकारी श्री विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गयी कि दिनांक-16.03.2020 से “एपिडेमिक डिजीज कोविड-19, नियमावली 2020“ को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। साथ ही झारखण्ड सरकार के आदेशानुसार दिनांक-22.03.2020 के प्रभाव से ही पूर्णतया तालाबंदी करने का आदेश दिया गया है।
इसके अलावे उपरोक्त आदेशों के अनुपालन नहीं करने की स्थिति में विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए विधि-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ कोरोना संक्रमण की संभावना इत्यादि तथा जनहित एवं स्वास्थ्य हित को देखते हुए सम्पूर्ण देवघर अनुमंडल क्षेत्र में दिनांक 22.03.2020 से धारा-144 द०प्र०सं० के अन्तर्गत निषेधाज्ञाएँ भी लागू की गयी है।
ऐसे में दिनांक-17.05.2020 को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना से तालाबंदी की अवधि 18.05.2020 से 31.05.2020 तक विस्तारित की गयी है। सभी की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित आदेश जारी किये गए है। साथ ही दिनांक-22.03.2020 को जारी निषेधाज्ञा की सभी शर्तें पूर्ववत् लागू रहेगी।
1. प्रतिदिन सध्या 07ः00 बजे से सुबह 07ः00 बजे तक गैर-सक्रिय गतिविधियों के लिये व्यक्तियों के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
2. देवघर अनुमण्डल अंतर्गत सभी स्कूल, काॅलेज, शैक्षणिक संस्थाएं एवं कोचिंग इस्टीट्यूट बंद रहेंगे। ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी।
3. होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगे।स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी
अधिकारियों, स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कार्यकत्ताओं पर्यटकों सहित फंसे हुए व्यक्तियों को ठहराने एवं कोरन्टाईन सुविधाओं के लिए इस सेवाओं के उपयोग की अनुमति होगी। रेस्तरां हो खाद्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए किचन चलाने की अनुमति होगी।
4. सभी सिनेमा हाॅल, शापिंग माॅल्स, व्यायामशाला, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार तथा सभागार, बैठक हाॅल एवं अन्य ऐसे ही अन्य स्थान बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स काॅम्प्लैक्स एवं स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी परंतुु वहां दर्शकों के आने एवं जाने की अनुमति नहीं होगी।
5. सभी धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों को जनता के लिए बन्द रखा जायेगा एवं धार्मिक सभाओं पर कड़ाई से प्रतिबंध जारी रहेगा।
6. सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य एवं अन्य सभा तथा बड़े जमावड़े पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।