मदरलैंड संवाददाता, देवघर
अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी श्री विशाल सागर द्वारा जानकारी दी गई कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची के आदेशानुसार दिनांक-05-06-2020 द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में पान पराग पान मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला, दिलरुबा पान मसाला, राज निवास पान मसाला, मुसाफिर पान मसाला, मधु पान मसाला, विमल पान मसाला, बहार पान मसाला, सेहरत पान मसाला, पान पराग प्रीमियम पान मसाला के अलावे सभी गुटखा के भंडारण विनिर्माण बिक्री वितरण पर पान मसाला के नमूनों में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के कारण एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
ऐसे में इस समय इस संबंध में विभागीय आदेश के आलोक में वितरण एवं थोक विक्रेताओं को उपरोक्त ब्रांड के उत्पादों की सूची बनाकर जिले के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करवाते हुए दुकान अथवा गोदाम से निकालकर दिनांक 31.05.2020 तक राज्य की सीमा से बाहर भेजने की छूट दी गई थी साथ ही उपरोक्त ब्रांड के पान मसाला उत्पादों का विक्रय स्थल पर वर्जित किया गया था।
इसके अलावे बिक्री स्थल पर भंडारण वर्जित रहेगा अर्थात सिर्फ थोक विक्रेता अपने गोदाम में 10-06-2020 तक ही कर सकेंगे। इस अवधि में संबंधित वितरक थोक विक्रेता अपने उत्पाद को झारखंड राज्य से उन राज्यों में ले जा सकेंगे जहां पर उक्त उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं है, संबंधित वितरक थोक विक्रेता अपने गोदामों में किए गए तथा झारखंड राज्य से बाहर ले जाए जाने वाले सभी प्रतिबंधित उत्पादों की सूची बनाकर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे एवं उनकी संज्ञान में लाते हुए प्रतिबंधित उत्पादों को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की प्रक्रिया को संपादित करेंगे। साथ ही दिनांक 10.06.2020 से उपरोक्त उत्पादों का परिवहन एवं भंडारण नहीं किया जा सकेगा।