कच्छ| भुज की अदालत ने नाजायज संबंधों को लेकर तीन साल पहले हुई एक युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है| आरोपियों ने युवक की हत्या के बाद शव के पांच टुकड़े कर बोरवेल में फैंक दिया था| कच्छ निवासी देवांग गढ़वी नामक युवक का व्यावसायिक काम से मांडवी तहसील के नाना भाडिया गांव में रहनेवाले राम गढ़वी के घर आए दिन आवागमन होता था| राम गढ़वी को शंका हुई कि उसकी पत्नी के साथ देवांग के नाजायज संबंध हैं| एक दिन खीमराज गढ़वी और नारण गढवी नामक शख्सों ने देवांग गढ़वी को राम गढवी की पत्नी से नहीं मिलने की चेतावनी दी| लेकिन देवांग का राम गढ़वी के घर आवागमन बंद नहीं हुआ| जिससे राम गढ़वी, खीमराज गढ़वी और नारण गढ़वी ने देवांग गढ़वी की हत्या की साजिश रची| साजिश के तहत 12 फरवरी 2018 को आरोपियों ने देवांग गढवी भाडिया गांव में बुलाया| देवांग जब गांव के खेत पर पहुंचा तब राम गढ़वी उसे तालाब पर ले गया| जहां पहले से खीमराज और नारण मौजूद थे| तालाब पर पहुंचते ही राम ने देवांग को जमीन पर पटक दिया और बाद में तीनों आरोपियों ने उसके हाथ पैर बांध दिए तथा उसकी निर्दयतापूर्वक पिटाई की| जिसमें उसकी मौत हो गई| देवांग की हत्या के बाद उसका शव ठिकाने लगाने के लिए बोरवेल चुना| लेकिन बोरवेल का मुंह छोटा होने की वजह से देवांग के शव के कुल्हाडी से पांच टुकड़े कर दिए और 400 फूट गहरे बोरवेल में फैंक दिया| घटना के अगले दिन 13 फरवरी को देवांग नहीं लौटने पर उसके पिता माणेक गढवी ने पुलिस थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी| जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरूकी और कॉल रिकार्ड के आधार पर राम गढ़वी, खीमराज गढवी और नारण गढ़वी को गिरफ्तार कर लिया| पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया| बाद में पुलिस ने 400 फूट गहरे बोरवेल से देवांग का शव बाहर निकालने की कवायद शुरू कर दी| 6 दिनों बाद देवांग का शव बोरवेल से बाहर निकाला गया| भुज की कोर्ट ने हत्या के इस मामले में आरोपी राम गढवी, खीमराज गढ़वी और नारण गढ़वी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है|














