गौरव कुमार : शहर के वाहन विक्रेता अब अपने शोरूम से किसी भी वाहन को बेचने के साथ ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा ग्राहकों को मुहैया कराएंगे। क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के अब किसी भी वाहन की खरीद नहीं हो सकेगी। साथ ही परिवहन विभाग के निर्देश पर वाहन खरीदने के वक्त ही वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का लगवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

रजिस्ट्रेशन के साथ लेना होगा परमिट
बता दें कि कॉमर्शियल वाहनों की खरीद के वक्त रजिस्ट्रेशन के साथ परमिट भी लेना होगा। परिवहन विभाग के आदेश पर जिले में यह नई व्यवस्था लागू हो गई है। हालांकि वाहन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले जैसी है। अब तक लोग अस्थायी नंबर के साथ वाहन खरीद लेते थे। जो अधिकतम 6 माह तक वैध होते थे। ई-रिक्शा पर भी यह नियम लागू होगा। डीटीओ ने बताया कि कॉमर्शियल वाहनों की खरीद के वक्त ही उसमें स्पीड गवर्नर लगाना होगा। 01 अप्रैल 2018 से ही वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा लागू है। हालांकि स्पीड गवर्नर नहीं लगे होने से यह आवेदन स्वीकृत ही नहीं होता है। वर्तमान व्यवस्था में प्रावधानों की सख्ती से अनुपालन मुश्किल है। विभाग इसके लिए ठोस रणनीति तैयार कर रहा है।

ऑनलाइन जमा होगा ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क
ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदनों के निष्पादन में पारदर्शिता लाने के लिए अब शुल्क भी ऑनलाइन जमा होंगे। पहले इच्छुक लोग केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे। आवेदकों को केवल टेस्ट के दिन कार्यालय अथवा निर्धारित स्थल तक पहुंचना हाेगा। ऑनलाइन आवेदन में जमा किए गए मोबाइल नंबर पर आवेदक को एसएमएस द्वारा टेस्ट के लिए स्थल और समय की जानकारी दी जाएगी।

विभागीय निर्देश जारी
नए आदेश के मद्देनजर जिले में सभी वाहन विक्रेताओं को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके तहत इस वर्ष 1 अप्रैल के बाद यह नियम अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रावधान के दायरे में सभी प्रकार के वाहन आएंगे। साथ ही सभी वाहन विक्रेताओं को हाई सिक्योरिटी प्लेट शोरूम पर ही लगाने की बात कही गई है। इसके लिए व्यवस्था की जा रही है।

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