मदरलैंड संवाददाता, प्रिंस कुमार मिट्ठू /उदाकिशुनगंज( मधेपुरा)
खाद्यान्न कालाबाजारी के आरोप में पुरैनी के जन वितरण प्रणाली विक्रेता सुभाष राम पर एसडीएम एसजेड हसन ने एमओ को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
एमओ के जांच प्रतिवेदन पर एसडीएम एसजेड हसन ने खाद्यान्न वितरण के क्रम में दुकान के निरीक्षण के फलस्वरूप पुरैनी प्रखंड के पुरैनी पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता सुभाष राम पर गोदाम के भौतिक सत्यापन के फलस्वरूप PHH, AAY एवं PMGKY योजना का गेहूं 93 कुंटल कम पाया गया। एम के जांच प्रतिवेदन में विक्रेता द्वारा खादान का गबन कर कालाबाजारी करने का प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसके आलोक में एडीएम नै जन वितरण प्रणाली विक्रेता सुभाष राम पर 93 कुंटल खाद्यान्न कालाबाजारी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ हीं निर्देश दिया गया कि विक्रेता के पास जो अतिरिक्त खाद्यान्न है उसे गोदाम में जांच कर अपने अभिरक्षा में अविलंब ले ले।