नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जब तक अदालत मामले पर विचार कर रही है, वह पश्चिम बंगाल सरकार से संयम दिखाने और पेगासस मुद्दे पर न्यायिक जांच पर आगे बढ़ने से पूर्व इंतजार करने की अपेक्षा करती है। अदालत ने कहा कि इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई है और वह इस पर आदेश पारित करेगी। यह पूरे देश का मामला है। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग के कामकाज पर रोक लगाने के लिए कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया। राज्य सरकार के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने मौखिक आश्वासन दिया कि वह अदालत के संदेश को राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने पेगासस मुद्दे पर अन्य याचिकाओं के साथ पश्चिम बंगाल सरकार की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका को नत्थी कर दिया, जिन्हें अगले सप्ताह सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। पीठ ग्लोबल विलेज फाउंडेशन नामक एक एनजीओ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया था, जो पेगासस स्पाइवेयर घोटाले से संबंधित आरोपों की जांच करता।

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