मदरलैंड संवाददाता,
उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी कि कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर लाॅक-डाउन के कारण देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में झारखंड आ रहे मजदूरों के जरूरतों को देखते हुए राज्य के विभिन्न राजमार्गों पर भोजन उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु अपर मुख्य सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड, राँची के निर्देशानुसार दिनांक 30.06.2020 तक की अवधि तक देवघर जिला अंतर्गत कुल 10 प्रवासी मजदूर दाल-भात केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई हैं, जिसके आलोक में वर्तमान में देवघर जिला अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के मदद से मधुपुर, मोहनपुर, देवघर, सारठ एवं सोनारायठाढ़ी प्रखण्ड अन्तर्गत कुल 06 ’’प्रवासी मजदूर दाल-भात केन्द्र’’ दिनांक 30.06.2020 तक के लिये खोले गए हैं, जिनके नाम क्रमशः मधुपुर प्रखण्ड अंतर्गत जियोन मार्सल आजिविका सखी मंडल (चेक पोस्ट भिरखीबाद,मधुपुर), मोहनपुर प्रखण्ड अंतर्गत यमुना स्वयं सहायता समूह, चितरपोंका (चैपा मोड़, मोहनपुर देवघर), देवघर प्रखण्ड अंतर्गत पार्वती आजीविका सखी मंडल, बड़ाधोबाना (बड़ाधोबाना, केनमनकाठी), सारठ प्रखण्ड अंतर्गत जय मां काली स्वयं सहायता समूह (लोधरा मोड़, सारठ) एवं बाहामली स्वयं सहायता समूह (घोंसी चेक नाका, सारठ-जामताड़ा रोड) तथा सोनारायठाड़ी प्रखण्ड अंतर्गत चमलीका आजीविका सखी मंडल (बसबुटिया मगडीहा, सोनारायठाढ़ी) है।
इसके अलावा उनके द्वारा बतलाया गया कि जियोना मार्सल आजिविका सखी मंडल, भिरखीबाद को विशिष्ट दाल-भात केन्द्र के अतिरिक्त रात्रि में ’’प्रवासी मजदूर दाल-भात केन्द्र’’ के रूप में भी संचालन करने की स्वीकृति दी गयी है। साथ हीं उन्होंने कहा कि उपरोक्त प्रवासी मजदूर दाल भात केन्द्रों को विविध खर्चो यथा ईंधन, मशाला, सब्जी आदि हेतु प्रतिदिन रू 1000- प्रति केन्द्र की दर से उपलब्ध कराया जायेगा एवं केन्द्रों का संचालन प्रवासी मजदूरों के आवागमन को देखते हुए राजमार्गो के यथोचित बिन्दुओं पर किया जायेगा। साथ हीं प्रवासी मजदूर दाल-भात केन्द्रों के लिए 200 लाभुकों हेतु 200 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से संबंधित प्रवासी मजदूर दाल-भात केन्द्र संचालकों को चावल तथा 5 किलोग्राम दाल मुफ्त में आपूर्ति की जायेगी। इसके अतिरिक्त सब्जी, ईधन, तेल, नमक आदि की व्यवस्था केन्द्र संचालकों द्वारा स्वयं की जायेगी।
साथ ही उपायुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि प्रवासी मजदूर दाल-भात केन्द्रों को योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली सामग्रियों की आवंटन पंजी सही तरीके से संधारित की जाय एवं केन्द्रों पर लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का ब्योरा भी संधारित करते हुए वैसे व्यक्तियों की संख्या का दैनिक प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय। इसके अलावा सभी प्रवासी मजदूर दाल-भात केन्द्रों पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाय एवं सोशल डिस्टेंसिंग का भी समुचित अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।