जयपुर । प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हैल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दूसरे लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वालो पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी। मास्क पहनना, विवाह-समारोहों एवं बाजारों सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना, रात्रिकालीन कफ्र्यू की पालना करना तथा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार होम आईसोलेशन आदि का पालन आवश्यक है।
महानिदेशक पुलिस एम एल लाठर ने बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश की साथ ही अन्य सभी प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 10 लाख 36 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 3 लाख 54 हजार, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 14 हजार 285, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 6 लाख 64 हजार 488 व्यक्तियों के चालान किये गये है। निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 831 एफआईआर दर्ज कर अब तक 9 हजार 881 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 12 लाख 73 हजार 380 वाहनों का चालान एवं 1 लाख 77 हजार 386 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 23 करोड़ 85 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है। प्रदेश में 31 हजार 973 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 232 मुकदमे दर्ज कर 303 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 256 को गिरफ्तार किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने, शराब का सेवन करने एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है।

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