मदरलैंड/बेतिया, रत्नेश कुमार

  • जिले में 9 जुलाई से संध्या 07.00 बजे से सुबह 5.00 बजे तक संपूर्ण लाॅकडाउन।
  • सभी दुकानें/प्रतिष्ठान सुबह 11 बजे से संध्या 5.30 बजे तक संचालित करने का आदेश।

समाहरणालय सभाकक्ष में आज कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु की जा रही तैयारियों की गहन समीक्षा जिलाधिकारी कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक (बेतिया) निताशा गुड़िया द्वारा किया गया। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में संध्या 7.00 बजे से सुबह 5.00 बजे संपूर्ण लाॅकडाउन लगाया जा रहा है। लाॅकडाउन के दौरान सभी दुकानें/प्रतिष्ठान सुबह 11 बजे से लेकर संध्या 5.30 बजे तक ही खुली रहेंगी। सरकारी अथवा गैरसरकारी संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मियों को पहचान पत्र के आधार पर आवागमन की सुविधा प्रदान की जायेगी।

उन्होंने कहा कि सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन संबंधित दुकानदार द्वारा  किया जाना आवश्यक है। इसका अनुपालन सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों के ऑवनर सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों के ऑवनर/कर्मी/ग्राहक अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करेंगे। बिना मास्क के दुकान अथवा प्रतिष्ठान में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सभी व्यक्तियों को घर से बाहर निकलते समय फेस मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलते समय फेस मास्क अथवा फेस कवर जरूर पहने। साथ ही दुकानों/माॅलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के घर से बाहर निकलने तथा दुकानों/माॅलों में मास्क के बिना खरीदारी/बिक्री करने वाले के विरूद्ध 50 रू0 जुर्माना का प्रावधान किया गया है। समूचे जिले में मास्क पहनने को लेकर सघन जांच अभियान चलाया गया। सघन जांच में मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों से लगभग 63 हजार रू0 का जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने कहा कि मास्क को लेकर सघन जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को मीना बाजार की दुकानों को ग्रुप में बांटकर अल्टरनेट डे में संचालित कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मीना बाजार के संकरे रास्तों तथा अत्यधिक भीड़भाड़ को देखते हुए प्रवेश मार्ग को वन-वे किया जाना आवश्यक है। आवागमन वन-वे हो जाने के उपरांत एक निर्धारित मार्ग से व्यक्ति प्रवेश करेंगे तथा खरीदारी करते हुए दूसरे मार्ग से निकास करेंगे। साथ ही मीना बाजार में छह ड्राॅप गेट संचालित कर सभी आने-जाने वाले लोगों की प्राॅपर जांच तथा बिना मास्क वाले व्यक्तियों को जुर्माना करने हेतु निदेशित किया गया है। उन्होंने कहा कि मीना बाजार में भीड़भाड़ को देखते हुए वहां पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बलों (महिला पुलिस सहित) की प्रतिनियुक्ति अविलंब किया जाय।

समीक्षा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बसों की प्राॅपर जांच नियमित तौर पर कराना सुनिश्चित किया जाय। अगर किसी बस में निर्धारित सीट के अतिरिक्त पैसेंजर पाये जाते हैं तो उनपर विधिसम्मत जुर्माना किया जाय तथा बस ड्राईवर, कंडक्टर, खलासी सहित सभी पैसेंजर मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें, इसको सुनिश्चित किया जाय। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय को फायर ब्रिगेड वाहनों के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक स्थलों का नियमित तौर पर सैनेटाइजेशन कराने को कहा गया है। पुलिस अधीक्षक, बेतिया, निताशा गुड़िया ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी लाॅकडाउन का पूर्णतः पालन कराने हेतु सभी आवश्यक कदम उठायें। साथ ही विभिन्न चौक-चैराहों, मार्गों पर बैरियर लगाकर मास्क हेतु सघन जांच अभियान चलाया जाय। इन जगहों पर महिला पुलिस कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की जाय। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई दें उसको जुर्माना किया जाय। साथ ही विभिन्न मार्गों में नियमित तौर से पेट्रोलिंग करना सुनिश्चित करें।

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