मदरलैंड संवाददाता, पटना
बिहार सरकार ने 78 दिनों बाद राज्य में सभी होटल और रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्देश जारी कर दिया है। 8 जून यानी सोमवार से सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, होटल और रेस्टोरेंट पहले की तरह खुल जाएंगे, लेकिन कोरोना का कहर की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने कई निर्देश जारी किए हैं जिसे सभी को पालन करना अनिवार्य है।
 सोमवार से खुल रहे सभी होटल और रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी नियम और शर्ते जारी की गई है। आज से सभी होटल और रेस्टोरेंट तो खुलेंगे पर कंटेनमेंट जोन में कोई भी होटल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं होगी। होटल और रेस्टोरेंट में प्रवेश से पहले सभी को थर्मल स्क्रीनिंग की जानी जरूरी है। वहीं इस दौरान वैसे आगंतुकों को ही प्रवेश दिया जाएगा इसमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाएंगे, जबकि इस दौरान सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। रेस्टोरेंट्स की कुर्सियों पर 50 फीसदी ग्राहकों को बैठने की इजाजत होगी जबकि होटलों को दिए गए निर्देश में कहा गया है ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा वही पेमेंट लेने के लिए डिजिटल को बढ़ावा देने का निर्देश जारी किया गया है।
 होटल के सभी कर्मचारियों का ग्राहकों को खाने के लिए संपर्क करने में दूरी बनाएंगे।
 इसी तरह सभी धार्मिक स्थलों को खोलने से पहले सभी को अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। धार्मिक स्थलों को इसकी व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया गया है। सभी भक्तों को मास्क के साथ ही प्रवेश करने की अनुमति होगी।  इतना ही नहीं सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करने का भी निर्देश है।
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