मदरलैंड संवाददाता,
कोविड-19 के शर्तों और गृह मंत्रालय के रियायत के साथ दिए हुए गाइडलाइन के अनुसार बिहार में मंगलवार से बालू घाटों पर बालू का खनन शुरू करने का आदेश दिया गया है।
खान और भूतत्व विभाग के अफसरों और मुख्य सचिव के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। बिहार सरकार ने जारी निर्देश में कहा है कि बालू के खनन में सभी मजदूरों को पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और बंदोबस्त धारियों को सुरक्षा मानक की व्यवस्था जैसे हैंडवाश, मास्क, सैनिटाइजर जैसे जरूरी चीजों की व्यवस्था मजदूरों के लिए करनी होगी और पर्याप्त दूरी के साथ खनन करना होगा। यही व्यवस्था लोडिंग- अनलोडिंग के समय भी रखना होगा। गौरतलब है कि जुलाई से सितंबर तक बालू खनन पर रोक रहती है और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश से कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया गया है जिसमें बालों की जरूरत होती है।