गौरव कुमार : मतदाता वेरिफिकेशन के काम में धीमी रफ़्तार को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता वेरिफिकेशन के काम को दूसरी बार 18 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले मतदाता वेरिफिकेशन का काम 1 से 30 सितंबर तक होना था। इसके बाद तिथि को आगे बढ़ाते हुए 15 अक्टूबर किया गया था। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदाता वेरिफिकेशन की तिथि को आगे बढ़ाते हुए इसे 18 नवंबर कर दिया है। साथ ही साथ मतदाता सूची के प्रकाशन, दावा आपत्ति, दावा -आपत्ति के निष्पादन के अलावा अंतिम सूची के प्रकाशन की तिथि में भी संसोधन किया है।
25 नवंबर को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन
उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार अब 25 नवंबर को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन, 25 नवंबर से 24 दिसंबर पर दावा आपत्ति लेने का काम, 10 जनवरी तक दावा आपत्ति का निष्पादन और 20 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि मतदाता वेरिफिकेशन अभियान के दौरान सभी बीएलओ घर-घर जाकर अपने-अपने बूथ के मतदाताओं का वेरिफिकेशन का काम करेंगे। साथ ही साथ बीएलओ के माध्यम से नए मतदाताओं को भी चिह्नित कर उसकी सूची तैयार की जाएगी। मतदाता वेरिफिकेशन अभियान के दौरान मतदाता अपने इपिक कार्ड की गड़बड़ियों को सुधार भी सकते हैं। साथ ही साथ वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों का नाम यदि मतदाता सूची में किसी अन्य जगह है।
वोटर कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन
मतदाता सूची के गड़बड़ी को दूर करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल लांच किया गया है।इस पोर्टल के माध्यम से मतदाता अपने साथ-साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों का भी ऑन लाइन वेरिफिकेशन के साथ-साथ डिटेल की जानकरी ले सकते हैं। इसके लिए मतदाता को पोर्टल पर मतदाता का इपिक नंबर डालना होगा।अगर उनके डिटेल में किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो वह ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अपना शिकायत दर्ज करवा कर उसमें सुधार करवाए सकते हैं। साथ ही साथ नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से मतदाता घर बैठे या किसी की सीएससी के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।इसके लिए पोर्टल पर लॉगिन कर के वे ओटीपी से एक्टिव यूजर के जरिये मतदाता इस वेबसाइट में अपना नाम देख सकते हैं। वे मतदाता सूची में अपनी भाग संख्या तथा सरल क्रमांक जान सकते हैं। मतदाता इसमें नाम जुड़वाने के साथ ही विधानसभा क्षेत्र में बदलाव, एक ही विधानसभा क्षेत्र में बूथ के बदलाव तथा मतदाता सूची में दी गई जानकारी में सुधार का भी आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं।