मनी लॉन्ड्रिंग (धनशोधन) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी में बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। एक मीडिया समूह की 127 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने मंगलवार को कहा कि यह मामला पिक्सन मीडिया, पर्ल मीडिया, महुआ मीडिया, पिक्सन विजन, पर्ल स्टूडियो, पर्ल विजन, सेंचुरी कम्युनिकेशन लिमिटेड और उनके निदेशकों पीके तिवारी, आनंद तिवारी, अभिषेक तिवारी और अन्य से संबंधित है।
धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 127.74 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। इसमें मुंबई, चेन्नई, नोएडा और कोलकाता में समूह की कंपनियों के 11 वाणिज्यिक भूखंड और भूतल (फ्लोर) शामिल हैं। ईडी ने कहा कि समूह की कंपनियों के निदेशकों ने विभिन्न बैंकों से धोखाधड़ी कर 2,600 करोड़ रुपये का कर्ज लिया।
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आरोपियों ने विभिन्न कंपनियों के के खातों के जरिये पैसे का हेरफेर किया। सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न बैंकों को नुकसान पहुंचाने के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज सात एफआईआर और आरोप पत्र के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है।