कर्नाटक में कांग्रेस के संकटमोचक कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद शिवकुमार ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर उच्‍च न्‍यायालय ने ईडी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। आज सुबह कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तिहाड़ जेल जाकर डीके शिवकुमार से भेंट की।

ईडी ने तीन सितंबर को किया था गिरफ्तार
जानकारी के लिए बता दें कि सोनिया सुबह करीब नौ बजे तिहाड़ पहुंचीं और लगभग आधे घंटे तक शिवकुमार से बात कीं। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी शिवकुमार की खैरियत जानने के साथ-साथ उनके प्रति एकजुटता दर्शाने के लिए गई थीं। डीके शिवकुमार पर हवाला के जरिए लेनदेन और टैक्स चोरी का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनको तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था।

खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत की गुहार
वह 25 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन वाली पिछली सरकार को बनाने का श्रेय जाता है। सितंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय ने डीके शिवकुमार, हनुमंथैया और कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इससे पहले कांग्रेस नेता ने ट्रायल कोर्ट में खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई थी। इस पर प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि अपराध की जड़ें गहरी हैं ऐसे में कांग्रेस नेता को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

Previous articleजम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल हो सकते हैं “सत्यपाल मलिक”
Next articleमोदी सरकार की योजनाओं के मुरीद हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here