मुम्बई। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड -19 मामलों में हालिया उछाल के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने शनिवार को नए सिरे से प्रतिबंधों की घोषणा की। आदेश के अनुसार ये प्रतिबंध 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले किसी भी व्यक्ति को 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। बिना नेगेटिव रिपोर्ट वाले यात्रियों को 14 दिनों का क्वारंटाइन करना होगा। शनिवार को, दिल्ली में संक्रमण के 7,897 नए मामले दर्ज किए गए। राजधानी में संक्रमण दर 10 प्रतिशत था। दिल्ली में फिलहाल 28,773 सक्रिय कोविड -19 मामले हैं। शादी के समारोह में मेहमानों की संख्या 50 तय कर दी गई है। वहीं एक समय में, केवल 20 ही लोग किसी के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। रेस्तरां और बार अब केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉलों में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत तक सीमित की गई है। यही स्थिति मेट्रो की रहेगी। दिल्ली के स्टेडियमों को बिना दर्शकों वाले आयोजनों की मेजबानी करने की अनुमति दी जाएगी।














