अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। क्वारंटीन नियमों को तोड़ने पर डीएच 1,000 से डीएच 50,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है यानी करीब 10 लाख रुपए तक। गौरतलब है ‎कि 1 दिरहम 20.23 रुपए के बराबर होता है। मास्क के इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर, फेक न्यूज या कोरोना संबंधी अफवाह उड़ाने पर और वाहन क्षमता संबंधी नियमों को तोड़ने पर भी भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। यूएई अटॉर्नी जनरल डॉ हमद सैफ अल शम्सी ने अलग-अलग नियमों पर फाइन की सूची जारी की थी। उन्होंने नागरिकों से सभी की सुरक्षा के लिए कानून और कोरोना संबंधी नियमों पालन करने की अपील की है। सूची के मुताबिक क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन पर करीब 4 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ट्रैकिंग नियमों, जैसे कॉन्टैक्ट ट्रैसिंग ऐप पर रजिस्टर न करने पर या ट्रैकिंग डिवाइस न पहनने पर या उसे खो देने पर 20 हजार से दो लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। निर्धारित समय से ज्यादा संस्थानों को खुला रखने पर करीब 6 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना पड़ेगा।
बैठक या सामूहिक कार्यक्रम जैसे पार्टी इत्यादि आयोजित करने से सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के उल्लंघन पर 1 से 10 लाख तक का जुर्माना पड़ेगा।अलग-अलग परिस्थितियों में यह जुर्माना आयोजक और मेहमानों दोनों को देना पड़ेगा। देश में प्रवेश करने संबंधी नियम तोड़ने पर 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा। मास्क न पहनने पर 60 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी तरह वाहन क्षमता के नियमों को तोड़ने पर 60 हजार रुपए और फेक न्यूज फैलाने पर 4 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। यूएई सरकार की ओर से जारी हालिया गाइडलाइंस के मुताबिक प्रत्येक यात्री को उड़ान के लिए निर्धारित समय से छह घंटा पहले एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य है।

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