नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण पर जारी अपने मसौदा विधेयक में दो बच्चों से अधिक के मात-पिता को स्थानीय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए आवदेन देने और सरकारी सब्सिडी पाने के अधिकार से वंचित करने का प्रावधान किया है। मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरिकरण और कल्याण) विधेयक, 2021 के प्रावधानों को राज्य विधानसभा चुनावों के लिए भी लागू कर दिया जाए तो खुद भाजपा के ही 50 फीसदी विधायक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर कुल 397 विधायकों की प्रोफाइल अपलोड की गई है। इनमें 304 विधायक भाजपा के हैं। इनके प्रोफाइल के अनुसार 152 यानी बिल्कुल आधे विधायकों को दो से ज्यादा बच्चे हैं। इनमें एक भाजपा विधायक के तो आठ बच्चे हैं। लिस्ट में किसी और विधायक को इतने ज्यादा बच्चे नहीं हैं। एक विधायक के सात बच्चे हैं। भाजपा के 8 विधायक ऐसे हैं जिनके 6-6 बच्चे हैं। वहीं, 15 विधायकों को 5, 44 को 4, 83 को 3, 103 के 2-2 बच्चे हैं, जबकि 34 विधायकों को 1-1 बच्चा है। वहीं, 15 विधायकों ऐसे भी हैं, उनका कोई बच्चा नहीं है या उन्होंने बच्चों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।
गोरखपुर से लोकसभा सांसद और भोजपुरी फिल्म अभिनेता रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। रवि किशन भाजपा के सांसद हैं और 4 बच्चों के पिता हैं। संसद में सन 1970 से ही कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं किया गया है। देशभर में जनसंख्या नियंत्रण के मकसद से संसद में लाए गए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2019 में भी दो दो बच्चों की नीति को ही सरकारी सुविधाओं का आधार बनाया गया है। यानी, दो बच्चों से ज्यादा के माता-पिता हैं, तो कानून लागू होने पर सरकारी नौकरी और सब्सिडी पाने के अयोग्य हो जाएंगे।
लोकसभा की वेबसाइट के अनुसार 186 सांसद इस कानून के दायरे में आ जाएंगे, जिनमें 105 सांसद भाजपा के हैं। इन सांसदों के दो से ज्यादा बच्चे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले नोटिस के जवाब में कहा था कि भारत, जनसंख्या नियंत्रण के स्वैच्छिक उपायों के बल पर 2.1 की प्रजनन दर से रिपेल्समेंट लेवल के मुहाने पर आ गया है। यानी, देश में अभी प्रति महिला औसतन 2.1 बच्चे पैदा कर रही है जो मौजूदा आबादी में स्थितरता के लिहाज से सटीक है। मतलब ये कि इस प्रजनन दर से न आबादी बढ़ेगी और न घटेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चीन के साथ-साथ दुनिया के कुछ देशों में लागू जनसंख्या नियंत्रण का मॉडल बताता है कि प्रति दंपती बच्चे की संख्या निर्धारित कर देने से आबादी के स्तर पर काफी गड़बड़ी सामने आ सकती है जिसका खतरनाक परिणाम भुगतना पड़ सकता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को दिए गए अपने हलफनाम में कहा था कि 36 में 25 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में 2.1 या इससे भी कम का रिप्लेसमेंट लेवल आ गया है। हालांकि, उत्तर प्रदेश के 57, बिहार के 37, राजस्थान के 14, मध्य प्रदेश के 25, छत्तीसगढ़ के 2 और झारखंड के 9 को मिलाकर कुल 146 जिलों में प्रजनन दर 3 से ज्यादा है। जनगणना कार्यालय के मुताबिक, 2001 से 2011 के 10 वर्ष पिछले 100 वर्षों में पहला ऐसा दशक रहा है जब भारत में ठीक पिछले दशक के मुकाबले कम आबादी बढ़ी।