उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली पर बड़ा फैसला लिया है। पटाखों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए योगी सरकार ने दिवाली पर केवल दो घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति दी है। योगी सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दिवाली के दिन शाम 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की इजाजत है।

सरकार ने जारी की अधिसूचना
योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने निर्देश में ये भी कहा है कि जो लोग 10 बजे के बाद भी पटाखे जलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि लाइसेंस वाली दुकान से ही पटाखे खरीदें। योगी सराकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए बुधवार को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें दिवाली के दिन पटाखे जलाने का वक़्त दो घंटे निर्धारित किया गया है।

8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे चलाने की इजाजत
बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण को संज्ञान में लेते हुए 2018 में दिवाली पर पटाखे जलाए जाने के लिए समय निर्धारित कर दिया था। शीर्ष अदालत द्वारा जारी किए गए आदेशों के मुताबिक रात के 8 से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जाने की इजाजत दी गई थी। 10 बजे के बाद पटाखे चलाना बैन होगा। अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा शीर्ष अदालत के इन आदेशों का उल्लंघन न हो पाए। अदालत ने 2017 में 2016 की तुलना में पटाखे बेचने के लिए सिर्फ 20 प्रतिशत लाइसेंस जारी करने के आदेश दिए थे।

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