मदरलैण्ड/देवघर
उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी मंजुनाथ भंजत्री के निर्देशानुसार विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला, 2022 के अवसर पर स्थानीय वाहनों की अत्यधिकता को देखते हुए देवघर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने एवं श्रद्धालु काँवरियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय वाहनों को नो इन्ट्री जोन पास निर्गत करने संबंधी निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है, जिसका अनुपालन प्रतिनियुक्त प्रभारी दण्डाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। साथ हीं सभी प्रतिनियुक्त प्रभारी दण्डाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि निम्नलिखित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
1.श्रावणी मेला, 2022 के अवसर पर काँवरियों की सेवा हेतु स्वयंसेवी संस्था, धार्मिक संस्था एवं सेवा शिविर से संबंधित वाहनों को निर्धारित रूट में परिचालन हेतु विधिवत् परिवहन कोषांग में आवेदन पत्र पास निर्गत करने हेतु समर्पित करेंगे।
2.एम्बुलेन्स, एल०पी०जी० गैस के वाहन, ईंधन टेंकर, एफ०सी०आई०, एस० एफ०सी०, दुग्ध टेंकर, शीतल पेयजल, पशुचारा, पानी टैंकर को उनके गन्तव्य स्थान के चालान के अनुसार जाने की अनुमति दी जायेगी। साथ ही घर-घर में गैस आपूर्ति हेतु प्रयुक्त छोटी वाहन, ठेला को नो-इन्ट्री जोन एरिया में प्रवेश करने से नहीं रोका जायेगा।
 3.प्रेस, मिडिया से संबंधित वाहनों को श्रावणी मेला हेतु निर्धारित रूट में परिचालन हेतु जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर के समक्ष अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से पास आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात् क्षेत्र चिन्हित करते हुए पास निर्गत किया जायेगा। प्रेस, मिडिया के सदस्य अपना प्राधिकृत पहचान पत्र भी अपने साथ रखेंगे।
इसके अलावे नो-एंट्री जोन पास समाहरणालय स्तिथ जिला परिवहन कोषांग से निर्गत किया जाएगा। साथ मीडिया संस्थानों के वाहनों का पास जिला जनसंपर्क कार्यालय से निर्गत किया जाएगा।
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