अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले में दाखिल की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला आ चुका है। इस मामले में सभी पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है। बंद चैंबर में पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने 18 अर्जियों पर सुनवाई की और सभी याचिकाएं खारिज कर दी। इस मामले में 9 याचिकाएं पक्षकार की तरफ से, जबकि 9 अन्य याचिकाकर्ता की तरफ से लगाई गई थी।
इन याचिकाओं की मेरिट पर भी विचार किया गया था। इससे पहले निर्मोही अखाड़े ने भी पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया था। निर्मोही अखाड़े ने अपनी याचिका में कहा है कि निर्णय के एक महीने बाद भी राम मंदिर ट्रस्ट में उनकी भूमिका निर्धारित नहीं हुई है। अदालत इस मामलें में स्पष्ट आदेश दे, किन्तु अब उनकी सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।
CJI बोबडे के साथ न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सुनवाई करेंगे। इस पीठ में अब जज संजीव खन्ना नया चेहरा होंगे। पहले बेंच का नेतृत्व करने वाले तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई सेवानिवृत्त हो चुके हैं।संजीव खन्ना ने उनकी जगह ली है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में नौ नवंबर को अपना फैसला दिया था। कोर्ट ने विवादित जमीन रामलला को यानी राम मंदिर बनाने के लिए देने का आदेश दिया था।