मदरलैंड संवाददाता,
गृह विभाग, बिहार ,पटना द्वारा निर्गत आदेश के अनुरूप कंटेनमेंट जोन एवं रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं( कपड़ा की दुकान एवं रेडीमेड वस्त्र की दुकान सहित) के दुकानों को भीड़ कम करने के दृष्टिकोण से नियंत्रित ढंग से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया गया है। तदनुसार उक्त आलोक में खुलने वाली सभी प्रकार की नई दुकानों को प्रत्येक सप्ताह में मात्र सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराहन तक निम्न शर्तों के साथ खोलने का आदेश जिलाधिकारी श्री कुमार रवि ने दिया है-
सभी ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों से ही खरीदारी करेंगे।
दुकानों मैं दुकानदारों एवं ग्राहकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
दुकानों के काउंटर पर दुकानदार साबुन /सैनिटाइजर भी अपने ग्राहकों के उपयोग हेतु निशुल्क उपलब्ध रखेगे।
बिक्री काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग मानकों(2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जायेगा।
सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किए जाने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दुकान को तुरंत बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।
सर्दी /खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी।
दुकान को मात्र 33% कर्मियों का ही रोस्टर बनाकर कार्य पर बुलाने की अनुमति होगी।
जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में निर्गत विभिन्न श्रेणियों की दुकानों को खोलने संबंधी आदेश पूर्ववत (प्रातः 6:00 बजे से संध्या 6:00 बजे तक खुलेंगे ) लागू रहेंगे।
भविष्य में दुकानों पर भीड़ की स्थिति को देखते हुए दुकानों को खोलने के निर्धारित समय एवं दिनों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
होम डिलीवरी /ई-कॉमर्स से संबंधी सभी सेवाएं सप्ताह के सभी दिनों में कार्यरत रहेंगे।
शॉपिंग कंपलेक्स मार्केटिंग कॉन्प्लेक्स एवं बड़े बाजारों के लिए अलग से आदेश निर्गत किए जाएंगे।
जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खो उक्त आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।