मदरलैंड संवाददाता, बेतिया।
जिलावासियों को घर में रहने की डीएम की अपील
बेतिया।अवधेश कुमार शर्मा। पश्चिम चम्पारण जिला में कोविड 19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व जनता काफी जागरूक है। केन्द्र सरकार के “लाॅक डाउन” का अनुपालन कराने के लिए मङ्गलवार को कुंदन कुमार(डीएम), निताशा एस गुड़िया(एसपी) व जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय बेतिया के रेलवे स्टेशन चौक, हरिवाटिका चौक, ब्लाॅक रोड, मोहरम चौक, तीन लालटेन चौक, सागर पोखरा, नौरंगाबाग, इमली चौक, बसवरिया चौक, बड़ा रमना, मीना बाजार, सोआबाबू चौक, लाल बाजार, राज ड्योढ़ी, नजरबाग पार्क, अस्पताल रोड, इंदिरा चौक, इलम राम चौक, द्वारदेवी चौक, नया बाजार चौक, बुलाकी सिंह चौक, जोड़ा इनार, हजारी टोला, कालीबाग, जमादार टोला जाकर “लॉक डाउन” की स्थिति को देखा व स्थिति से अवगत हुए। इस दौरान (माईकिंग) ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों को “लाॅक डाउन” का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया। यह जानकारी सार्वजनिक की गई कि स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभाग के दिशा-निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सभी सुनिश्चित करें। इस दौरान बिना हेलमेट एवं अनावश्यक कार्यवश आवागमन करने वाले बाइक सवारों से जुर्माना भी वसूला गया। डीएम कुन्दन कुमार ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से राकने को पूर्ण “लाॅक डाउन” लागू है, जिसका अनुपालन अनिवार्य है। “लाॅक डाउन” का मूल उदेश्य है कि लोग घरों में रहें, जिससे बाहरी लोगों से संपर्क नहीं हो सके एवं संक्रमण रूक जाए। उन्होंने कहा कि “लाॅक डाउन” के दौरान कुछ लोग अपने निजी वाहन मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार से शहरों/गांवों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट कर रहे हैं, जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने वाहनों के परिचालन को निर्देश जारी किया है। उन निर्देशों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर विधि व न्यायसंगत कार्रवाई प्रारंभ है। डीएम ने कहा कि परिवहन विभाग के जारी निदेश में कहा गया है कि सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे। निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल, मीडिया कार्यालय एवं अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान एवं दुकान व कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किया जायेगा। निर्गत पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा एवं पास के पीछे चेकिंग के लिए एक लाॅगबुक प्रिन्ट कराया जाय। पुलिस द्वारा चेकिंग के समय तिथि, स्थान एवं समय अंकित कर पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। जारी निदेश में कहा गया है कि आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दो पहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड मान्य नहीं होगा। पास प्राप्त कार पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम 2 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। निजी वाहन यथा मोटरसाइकिल, कार से सब्जी, दूध, फल, राशन क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते हुए पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा-177, 179, 197, 202 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी एवं विशेष परिस्थिति में वाहन भी जब्त किया जा सकेगा। वाहन चालक एवं अन्य सवारी को मास्क का प्रयोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आवश्यक रूप से करने का निदेश है। इसके साथ ही पेट्रोल पम्प पर प्रतिनियुक्ति कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। पेट्रोल पम्प पर सेनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित रहे। बिना मास्क पहने ड्राइवर एवं सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति नहीं की जायेगी।